हनुमान जयंती कल 6 अप्रैल गुरुवार को मनाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां-जहां धारा 144 लागू है, वहां शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वो केंद्र से और सुरक्षा बल मांगे।
गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती की तैयारी पर सुरक्षा के मद्देनजर के लिए सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, सरकारों को कानून और व्यवस्था के रखरखाव, त्योहार के शांतिपूर्ण पालन और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वालों पर निगरानी करने के लिए निर्देश दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हनुमान जयंती से पहले जहांगीरपुरी इलाके में फ्लैग मार्च किया। एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और एक अन्य समूह को क्षेत्र में जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
पिछले साल हनुमान जयंती पर इस क्षेत्र में सांप्रदायिक झड़प हुई थी, जिसमें आठ पुलिसकर्मी और स्थानीय निवासी घायल हो गए थे।
इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल राज्य हावड़ा और हुगली में भयानक हिंसा का गवाह बना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज बंगाल सरकार से हनुमान जयंती के दौरान शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय बलों को अनुरोध करने के लिए कहा है। अदालत ने केंद्र को राज्य से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी तैनाती के लिए त्वरित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बंगाल में जहां भी धारा 144 लगी है वहां शोभा यात्रा की अनुमति नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए आम जनता को आश्वस्त करने का आदेश दिया जा रहा है कि वे सुरक्षित हैं और किसी तरह की गड़बड़ी से प्रभावित नहीं होंगे।
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