शाहीन बाग़ प्रदर्शन को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी वजाहत हबीबुल्ला ने हलफ़नामा देकर कहा है कि प्रदर्शन को कहीं और शिफ़्ट नहीं किया जाए। उन्होंने इसके पक्ष में कई तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ शाहीन बाग़ में प्रदर्शन करने वालों को जबरन दूसरी जगह शिफ़्ट करने का कोई भी प्रयास उनकी सुरक्षा के लिए ख़तरा होगा। उन्होंने कहा है कि उस क्षेत्र में जो ट्रैफ़िक जाम की स्थिति है वह पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से उन सड़कों पर भी बैरिकेडिंग कर देने के कारण है जो शाहीन बाग़ प्रदर्शन से जुड़े नहीं हैं।

सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाए जाने से होने वाली परेशानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इसका हल निकालने के लिए मध्यस्थ भी भेजे। मध्यस्थों ने बातचीत कर वहाँ के हालात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है।