प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेकिंग इकाई द्वारा किसी भी खबर को फेक बताए जाने के बाद उसे सोशल मीडिया समेत ऑनलाइन मंचों से हटाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के एक संशोधन मसौदे में यह कहा गया है.मंगलवार (17 जनवरी) को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नए मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग मंचों के लिए भी नियम तय किए गए हैं।
एडिटर्स गिल्ड को पीआईबी फेक न्यूज आदेश पर आपत्ति
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- 19 Jan, 2023
एडिटर्स गिल्ड द्वारा जारी बयान मौजूदा मसौदे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि फेक न्यूज के निर्धारण का अधिकार सरकार के हाथों में नहीं दिया जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो इसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र प्रेस पर सेंसरशिप होगी।
