चुनाव आयोग ने मतदाता की संख्या बताने वाले फॉर्म को सार्वजनिक करने का विरोध किया है। इसको लेकर अजीबोगरीब दलील दी गई है। इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इसकी वेबसाइट पर मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी को अपलोड करने से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना है और चिंता जताई है कि इससे अविश्वास पैदा हो सकता है।
वोट की संख्या वेबसाइट पर क्यों नहीं? फॉर्म 17सी पर EC की अजीब दलील!
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- 22 May, 2024
लोकसभा चुनाव में अब तक हुए कई चरणों के मतदान की संख्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं की गई है? जानिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने वाली है। सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। चुनाव आयोग ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा दायर याचिका पर बुधवार को हलफनामा दायर किया है। इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने के लिए 17 मई को शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था।