दिल्ली हाईकोर्ट से पतंजलि को फिर से झटका लगा है। इसने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपने उन बयानों को हटाने को कहा, जिनमें दावा किया गया था कि एलोपैथी कोविड-19 में लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोनिल वायरस का इलाज है। इसके लिए अदालत ने उन्हें तीन दिन का समय दिया है।
एलोपैथी को दोषी ठहराने, कोरोनिल को बढ़ावा देने वाले दावों को हटाएँ रामदेव: HC
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- 29 Jul, 2024
डॉक्टर संघों ने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ग़लत सूचना फैलाकर बड़े पैमाने पर जनता को ग़लत तरीक़े से पेश कर रहे हैं, जिससे लोग यह कहकर अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं कि एलोपैथी कोविड-19 मौतों के लिए जिम्मेदार है।

हाईकोर्ट 2021 में विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर एक मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई कर रहा था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने रामदेव और बालकृष्ण को तीन दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट और सभी वेबसाइटों से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने को कहा है। इसने कहा कि अगर वे तीन दिनों के भीतर बयानों को नहीं हटाते हैं तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इसे हटा दें।