ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदूओं को पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 26 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना कर सकते हैं। इसी मुद्दे को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।