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हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ रेप केस बंद, 'पीड़िता' पर ही FIR

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के ख़िलाफ़ लगाए गए गैंगरेप के मामले को बंद कर दिया गया है। हिमाचल पुलिस ने यह कहते हुए ऐसा किया है कि उसके पास सबूत नहीं है। जबकि हरियाणा पुलिस ने गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती के ख़िलाफ़ ही एफ़आईआर दर्ज कर ली है। कुछ दिन पहले ही ख़बर आई थी कि कथित पीड़िता ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। 

कसौली सामूहिक बलात्कार मामले में यह चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए एफ़आईआर की निरस्तीकरण रिपोर्ट दायर की है। हिमाचल पुलिस ने पिछले हफ्ते नालागढ़ कोर्ट में निरस्तीकरण रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि कथित पीड़िता और गवाहों के बयान विरोधाभासी थे और बडोली और मित्तल के ख़िलाफ़ कोई पुष्ट सबूत नहीं था।

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कथित अपराध के जुलाई 2023 में होने के क़रीब डेढ़ साल बाद पिछले साल दिसंबर में कसौली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता और आरोपी सहित 18 लोगों के बयान दर्ज किए, लेकिन पीड़िता और दो प्रमुख गवाहों के बयानों में विसंगतियाँ पाई गईं। अधिकारी ने कहा कि महिला ने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया था और उसके दावों को पुष्ट करने के लिए होटल से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी।

इधर, हरियाणा पुलिस ने युवती के ख़िलाफ़ ब्लैकमेल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। हरियाणा पुलिस ने रॉकी मित्तल की शिकायत पर महिला और तीन अन्य के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला ने बलात्कार मामले में समझौता करने के बदले में उनसे 50 लाख रुपये ऐंठने का प्रयास किया था। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को पंचकूला के सेक्टर 5 थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई। 

रिपोर्ट के अनुसार रॉकी मित्तल ने पुलिस को बताया कि महिला ने 21 और 22 जनवरी को उन्हें मिस्ड कॉल की थी और बाद में जब उन्होंने कॉलबैक किया तो पैसे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मना करने पर महिला ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। 

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क्या है मामला?

दिल्ली की एक महिला ने हरियाणा बीजेपी के प्रमुख मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल उर्फ ​​जय भगवान के खिलाफ गैंग रेप की एफ़आईआर हिमाचल में दर्ज कराई। यह एफ़आईआर पिछले महीने ही सामने आ पाई जबकि घटना महीनों पहले की है। इस मामले में 13 दिसंबर को सोलन जिले के कसौली थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई। कथित अपराध 3 जुलाई, 2023 को कसौली के मंकी पॉइंट रोड पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के रोस कॉमन होटल में किया गया था। 

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नई दिल्ली निवासी महिला की शिकायत के बाद मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी यानी सामूहिक बलात्कार और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया था।

इस मामले में 13 दिसंबर को सोलन जिले के कसौली थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई। कथित अपराध 3 जुलाई, 2023 को कसौली के मंकी पॉइंट रोड पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के रोस कॉमन होटल में किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नई दिल्ली निवासी महिला की शिकायत के बाद मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी यानी सामूहिक बलात्कार और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया है।

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धमकी का आरोप

हाल ही में कथित पीड़िता की वीडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जान को ख़तरा है। वीडियो में कथित तौर पर पीड़िता रोते-बिलखते हुए कह रही है, 'मेरी जान को ख़तरा है। वे क्रूरता से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा।' उन्होंने कहा, 'डेढ़ साल से मैं यह नहीं बता सकती कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। लोग मुझे झूठा कह रहे हैं। उन्होंने मेरी दोस्त को धमकाया और उसे झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। वह घटना वाले दिन कमरे में मौजूद थी। वे मुझे भी धमका रहे हैं। मैं जल्द ही सारे सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी।'

बडोली और मित्तल दोनों ने पहले बलात्कार के आरोपों को 'निराधार और राजनीति से प्रेरित' बताया था। बडोली की पत्नी गीता कौशिक ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। सितंबर 2024 में गैंगरेप मामले में शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी से फोन कॉल का हवाला देते हुए गायक रॉकी मित्तल ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें और हरियाणा भाजपा प्रमुख मोहन लाल बडोली को हनी ट्रैप मामले में फंसाने की धमकी दी थी। उन्होंने आगे सह-आरोपी अमित बिंदल पर भी इसी तरह की धमकियां देने का आरोप लगाया। 

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क़मर वहीद नक़वी
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