हिमाचल में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों के लिए बुरी ख़बर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों की पेंशन रोकने के लिए संशोधित विधेयक पारित किया है। इसे एक अप्रत्याशित क़दम बताया जा रहा है।
हिमाचल: दलबदल करने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी, विधेयक पास
- हिमाचल
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- 4 Sep, 2024
हाल के वर्षों में दलबदलुओं से परेशान रहने वाली कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने अब दलबदलू विधायकों को लेकर कड़ा क़ानून बनाने की शुरुआत की है। जानिए, आख़िर विधेयक में क्या प्रावधान है।

हिमाचल की कांग्रेस सरकार यह संशोधन विधेयक तब लेकर आई है जब वह विधायकों के दलबदल की भुक्तभोगी रही है। कांग्रेस के छह विधायकों- सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्य शर्मा और देविंदर कुमार - को इस साल फरवरी में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऐसा इसलिए कि उन्होंने 2024-25 के बजट को पारित करने और कट मोशन पर चर्चा के दौरान सदन से दूर रहकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था।