हिमाचल में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले विधायकों के लिए बुरी ख़बर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए सदस्यों की पेंशन रोकने के लिए संशोधित विधेयक पारित किया है। इसे एक अप्रत्याशित क़दम बताया जा रहा है।