राहुल गांधी को आज तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें 2019 में उनके ख़िलाफ़ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालाँकि उनको तुरंत ही जमानत दे दी गई और अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
कोर्ट ने किस आधार पर राहुल को दोषी ठहराया, जानें इसने क्या कहा
- गुजरात
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- 23 Mar, 2023
राहुल गांधी को आज गुजरात की सत्र अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुना दी। जानिए आख़िर अदालत ने उन्हें किसलिए दोषी पाया।

राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कह दिया था, 'क्यों सभी चोरों का समान सरनेम मोदी ही होता है? चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी? सारे चोरों के नाम में मोदी क्यों जुड़ा हुआ है।' सवाल है कि राहुल के इस बयान में आख़िर किस बात को लेकर दोषी ठहराया?