गुजरात के मेहसाणा की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को बिना अनुमति रैली करने के एक मामले में जिग्नेश मेवाणी और नौ अन्य को एक मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा है कि वे पुलिस की अनुमति के बिना जुलाई 2017 में मेहसाणा शहर से रैली करने के लिए अवैध रूप से इकट्ठा हुए। सभी दोषियों को तीन महीने की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।