गुजरात में हुए दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने की एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका सुने जाने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गुजरात दंगा: अर्जी खारिज, पीएम मोदी को क्लीन चिट बरकरार
- गुजरात
- |
- |
- 24 Jun, 2022
गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे और दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। क्या है यह पूरा मामला?

गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे और दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही 63 अन्य लोगों को भी दंगों में भूमिका के लिए क्लीन चिट दी गई थी।
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।