दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज पाँच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इसका मतलब है कि सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने पाँच दिन की ही हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवन्यू कोर्ट में पेश किया था। उप-मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदर्शन कर रहे आप के कार्यकर्ताओं ने आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। सिसोदिया की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा मौजूद थी।
मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई हिरासत में
- दिल्ली
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- 27 Feb, 2023
दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आख़िर किस आधार पर अदालत ने सीबीआई की हिरासत में भेजा? जानिए कोर्ट ने क्या कहा।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि वह जांच में एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि रिमांड के लिए कोई आधार नहीं है। कृष्णन ने यह भी कहा कि रिमांड एक खाली औपचारिकता नहीं है और अदालत को अपना दिमाग लगाने और यह देखने की ज़रूरत है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा धारा 41 और धारा 41ए सीआरपीसी के आदेश का पालन किया गया है या नहीं।