दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से भी इंकार कर दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान की पत्नी मरियम सिद्दीकी को आरोप मुक्त कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। इस तरह ईडी को इस केस में डबल झटका लगा है।