दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से भी इंकार कर दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान की पत्नी मरियम सिद्दीकी को आरोप मुक्त कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। इस तरह ईडी को इस केस में डबल झटका लगा है।
आप विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई का आदेश, ईडी को डबल झटका
- दिल्ली
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- 29 Mar, 2025
दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई का आदेश दिया है। अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया। ईडी को इस केस में डबल झटका लगा है। इससे पहले आप प्रमुख केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अलग-अलग मामलों में जेल से जमानत पर बाहर आ चुके हैं। जानिए पूरा मामलाः
