दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा के ख़िलाफ़ दायर मानहानि के मुक़दमे पर समन जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें ईरानी की बेटी के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के बारे में ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाने के लिए कहा है। तीनों नेताओं को 18 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए भी कहा है।
अवमानना केस- स्मृति ईरानी की बेटी पर ट्वीट हटाएँ कांग्रेस नेता: कोर्ट
- दिल्ली
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- 29 Jul, 2022
गोवा बार विवाद मामले में स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि के मुक़दमे में अदालत ने कांग्रेस नेताओं को झटका दिया है। जानिए अदालत ने क्या कहा।

ईरानी ने मुक़दमे में कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने एक-दूसरे के साथ मिलकर उनकी और उनकी बेटी के ख़िलाफ़ झूठे, तीखे और व्यक्तिगत हमले शुरू करने की साज़िश रची है। उन्होंने कहा है कि हमले का मक़सद उन्हें और उनकी बेटी की प्रतिष्ठा, नैतिक चरित्र को बदनाम करना, सार्वजनिक छवि को नुक़सान और चोट पहुंचाना है।