दिल्ली पर केंद्र सरकार को और अधिकार देने वाले विवादास्पद विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 नाम के इस विधेयक के राज्य सभा से पास होने पर इसके क़ानून बनने का रास्ता साफ़ हो जाएगा। तब सिर्फ़ राष्ट्रपति का दस्तख़त बाक़ी रहेगा और गज़ट अधिसूचना जारी करने जैसी औपचारिकता ही बाक़ी रहेगी।
दिल्ली पर केंद्र को ज़्यादा अधिकार देने वाला विधेयक लोकसभा में पास
- दिल्ली
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- 22 Mar, 2021
दिल्ली पर केंद्र सरकार को और अधिकार देने वाले विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया।

यह विधेयक सीधे तौर पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा अधिकार देता है। चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं इसलिए जाहिर तौर पर यह अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होता है।