दिल्ली पर केंद्र सरकार को और अधिकार देने वाले विवादास्पद विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 नाम के इस विधेयक के राज्य सभा से पास होने पर इसके क़ानून बनने का रास्ता साफ़ हो जाएगा। तब सिर्फ़ राष्ट्रपति का दस्तख़त बाक़ी रहेगा और गज़ट अधिसूचना जारी करने जैसी औपचारिकता ही बाक़ी रहेगी।