दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन के संबंध में कोई अंतरिम सुरक्षा या राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने ताजा अंतरिम याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगते हुए कहा, ''हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।'' कोर्ट अब इस मामले को 22 अप्रैल को सुनेगी।