बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो या किसी फर्जी कंटेंट को प्रसारित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी गई है। इस तरह के वीडियो को साझा भी नहीं किया जा सकता है।
यू-ट्यूब चैनलों पर आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य के फर्जी कंटेंट चलाने पर रोक
- दिल्ली
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- 20 Apr, 2023
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हर बच्चा सम्मान और आदर के साथ व्यवहार पाने का हकदार है। जानिए, आराध्या बच्चन के मामले में यू-ट्यूब चैनलों को क्या निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, 'हर बच्चा सम्मान और आदर के साथ व्यवहार पाने का हकदार है, चाहे वह सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम आदमी का।' लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि एक बच्चे से संबंधित भ्रामक जानकारी का प्रसार, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में, कानून में पूरी तरह से असहनीय है। अदालत ने यह भी कहा कि वह ऐसे मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' रखती है।