दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया रेप और हत्या मामले में चारों दोषियों को फाँसी के ख़िलाफ़ सभी क़ानूनी अधिकार इस्तेमाल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया है। हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला बुधवार को उस याचिका पर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने निचली अदालतों द्वारा फाँसी की सज़ा को टालने को चुनौती दी थी। अब तक इस मामले में दोषियों के पास दया याचिका सहित कई क़ानूनी विकल्प मौजूद होने के कारण फाँसी की सज़ा दो बार टल चुकी है। और माना जा रहा था कि आगे भी इन्हीं कारणों से यह सज़ा फिर टल सकती थी। हाल के दिनों में फाँसी की सज़ा को टालने के लिए चारों दोषियों की ओर से अलग-अलग कई याचिकाएँ दायर की जा रही हैं।