दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कम से कम दो-तीन दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद हाईकोर्ट के फ़ैसले से तय होगा कि उनकी जेल से रिहाई होगी या नहीं। केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों से दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा, 'मैं इस आदेश को दो तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रहा हूँ।' अब घोषणा होने तक निचली अदालत का आदेश स्थगित रहेगा।
केजरीवाल 2-3 दिन जेल में ही रहेंगे, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
- दिल्ली
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- 21 Jun, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जानिए, आख़िर रिहाई पर रोक कब तक लगाई गई।

इससे पहले ईडी ने केजरीवाल की जमानत के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत आदेश है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने निचली अदालत के आदेश को गलत बताया और कहा कि जांच एजेंसी को निचली अदालत के समक्ष बहस के लिए सही मौक़ा नहीं दिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तब तक उनकी रिहाई पर रोक लगा दी जब तक कि वह इस मामले को सुनकर फ़ैसला न सुना दे।