दिल्ली की अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नौ अन्य विधायकों को 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े एक मामले में आरोपों से बरी कर दिया। हालाँकि इस मामले में दो अन्य अमानतुल्ला ख़ान और प्रकाश जरवाल को बरी नहीं किया गया है। अदालत ने इन दोनों के ख़िलाफ़ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
मुख्य सचिव से मारपीट मामले में केजरीवाल, सिसोदिया बरी
- दिल्ली
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- 11 Aug, 2021
दिल्ली की अदालत ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नौ अन्य विधायकों को आरोपों से बरी कर दिया है।

कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, 'यह न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में सभी आरोप झूठे और निराधार हैं, उस झूठे मामले में मुख्यमंत्री को आज बरी कर दिया गया। आरोप झूठे थे।' सिसोदिया ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ रची गई साज़िश थी।