सुप्रीम कोर्ट ने राज्य कैबिनेट से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दस सदस्यों (एल्डरमेन) की उपराज्यपाल की एकतरफा नियुक्ति की पुष्टि कर दी। अदालत के इस फैसले से आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा।
एमसीडी में नामांकनः सुप्रीम कोर्ट ने एक साल बाद फैसला अपने विचारों के विपरीत सुनाया
- दिल्ली
- |
- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट का सोमवार 5 अगस्त का फैसला देखिए और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के एलजी को एमसीडी में सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले चेतावनी दी थी कि दिल्ली एलजी को एल्डरमेन को नामित करने की शक्ति देने से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एमसीडी अस्थिर हो सकती है।
