दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई है।
आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती को जेल की सज़ा
- दिल्ली
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- 23 Jan, 2021
दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को दो साल की जेल की सज़ा सुनाई है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने शुक्रवार दिए एक फ़ैसले में भारती की तोड़फोड़, दंगा, हमला, जानबूझ कर किसी चोट पहुँचाने और सरकारी कर्मचारी को काम नहीं करने देने के मामलों में दोषी पाया है।
अदालत ने कहा कि पुलिस दूसरे चार सह-अभियुक्तों, जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडेय और संदीप के ख़िलाफ़ लगे आरोप साबित नहीं कर पाई।