राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले में सीबीआई के साथ अपनी लंबी क़ानूनी लड़ाई में शुक्रवार को अंततः राहत मिल गयी जब झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। यह मामला तत्कालीन बिहार राज्य के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का था। लगभग दो महीने पहले 15 फ़रवरी को उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें जेल जाना पड़ा था। इसके साथ ही लालू प्रसाद को चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिल गई है।

क्या है डोरंडा कोषागार से निकासी का मामला? जानिए इसमें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव को क्या सजा सुनाई थी।
लालू प्रसाद के वकीलों ने इस मामले में हाईकोर्ट में आधी सजा काटने और ख़राब सेहत के आधार पर जमानत की अर्जी दी थी। लालू पिछले कई महीनों से किडनी की बीमारी से परेशान हैं और अदालत की देखरेख में उनका इलाज कभी रांची तो कभी एम्स में हुआ है। फ़िलहाल वे एम्स, दिल्ली में इलाज करा रहे हैं।