पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को 'गैरकानूनी' बता दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया।