पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी राहत मिली है। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दो सप्ताह की जमानत दे दी। इसका मतलब है कि पुलिस उन्हें अब गिरफ़्तार नहीं करेगी। उनकी गिरफ्तारी से देश भर में घातक झड़पें हुई थीं। इस बीच उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को ग़ैर-क़ानूनी क़रार दिया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी इमरान ख़ान को जमानत
- दुनिया
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- 12 May, 2023
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के पक्ष में अब हाई कोर्ट का भी फ़ैसला आया है। जानिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा।

पाकिस्तान स्थित एक प्रमुख अंग्रेजी अख़बार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की खंडपीठ ने पीटीआई प्रमुख इमरान की जमानत याचिका पर कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई की। डॉन न्यूज टीवी ने बताया कि इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त याचिकाएँ भी दायर की थीं, जिसमें आईएचसी से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को जोड़ने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण देने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।