अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अरेस्ट वारंट जारी करते हुए पुतिन को युक्रेन के खिलाफ छेड़ने को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी माना गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किये गये हमले के कारण यूक्रेन के हजारों बच्चों का जीवन खतरे में पड़ गया जिसकी वजह से उन्हें निर्वासित होना पड़ा है।