उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर दिया है।
हल्द्वानी: अतिक्रमण मामले में SC का स्टे, अभी नहीं चलेगा बुलडोजर
- उत्तराखंड
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- 4 Jan, 2023
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से कहा है कि यह एक मानवीय समस्या है इसलिए इस मामले में व्यावहारिक समाधान निकालें। अदालत में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनभूलपुरा के लोगों को फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार से कहा है कि यह एक मानवीय समस्या है इसलिए इस मामले में व्यावहारिक समाधान निकालें।