ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी की निचली अदालत ने मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है जबकि बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर को बरकरार रखा गया है। मुसलिम पक्ष लगातार अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहा था। पहले अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया था लेकिन अब अदालत ने इस मामले में खुद ही कार्रवाई की है।
ज्ञानवापी मस्जिद: अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
अदालत ने कमिश्नर अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? उन पर क्या आरोप थे और ये किसने लगाए थे?

अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी बेहद अहम होती है और उन्हें बेहद पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अजय मिश्रा के सहयोगी कैमरामैन मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे इसलिए यह कार्रवाई की गई है और यह जिम्मेदारी विशाल सिंह को दी गई है।
सूचनाएं लीक करने के आरोप आरोप विशाल सिंह की ओर से लगाए गए थे। एक और कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह विशाल सिंह के मार्गदर्शन में काम करेंगे।