सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के वोटों की गिनती कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए जाएं और उन्हें ज़िम्मेदारी लेनी होगी।
यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती कराने की अनुमति दी सुप्रीम कोर्ट ने
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा है कि यदि पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती दो हफ़्ते बाद हुई तो आसमान नहीं गिर पडेगा। राज्य चुनाव आयोग इसके बावजूद तय समय यानी 2 मई को वोटों का गिनती कराने पर तुला हुआ है।

अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि मतगणना के दौरान उसके आसपास के इलाक़े में कर्फ़्यू लगा दिया जाए और विजय जुलूस को प्रतबंधित कर दिया जाए।