गोरखपुर अस्पताल के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान के ख़िलाफ़ पिछले साल दिया गया फिर से विभागीय जाँच का आदेश वापस ले लिया गया है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी है। अब सरकार तीन महीने में उनके निलंबन पर फ़ैसला ले सकती है। पिछले साल दोबारा विभागीय जाँच के आदेश देने से पहले 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार की ही रिपोर्ट ने कफ़ील ख़ान को उन मुख्य आरोपों से मुक्त कर दिया था जिसमें 63 बच्चों की मौत के बाद सरकार ने उन्हें पहले निलंबित किया था और बाद में गिरफ़्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था।