राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पिछले साल अप्रैल में गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को मौत की सजा सुनाई। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी को आईपीसी की धारा 121 के तहत मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि एक पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी।
गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी को विशेष अदालत ने दी मौत की सजा
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
आरोपी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। जिसे हमले के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
