सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 जनवरी को निर्देश दिया कि संभल मस्जिद के सामने कुएं के संबंध में संभल नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस पर अमल नहीं किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने संभल शाही जामा मस्जिद समिति की याचिका पर ये निर्देश दिया। अदालत में 19 नवंबर, 2024 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक अधिवक्ता आयुक्त को मुकदमे में मस्जिद का सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। ट्रायल कोर्ट में याचिका के जरिये दावा किया गया था कि मुगलकालीन ढांचा एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था।
संभलः सुप्रीम कोर्ट ने शाही मस्जिद के सामने कुएं की पूजा पर रोक लगाई
- उत्तर प्रदेश
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- 10 Jan, 2025
संभल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम आदेश पहले ही पारित किये थे। लेकिन इसके बावजूद वहां उत्तेजना भड़काने की कोशिश जारी है। ताजा मामला संभल की शाही मस्जिद के सामने के कुएं का है। जिसे मंदिर का हिस्सा बताकर पूजा की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि कुएं पर किसी तरह की कोई पूजा आदि नहीं की जाए। वहां यथा स्थिति बरकरार है।
