कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में वसूली, कुर्की की कार्रवाई पर उच्च न्यायालय ने रोक दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति क्षति पर योगी सरकार के अध्यादेश के ख़िलाफ़ याचिका उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। इन सबके बाद नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए विरोधी हिंसा के आरोपियों को नोटिस, कुर्की, वसूली, मुक़दमों का सिलसिला रुका नहीं है।