उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान की वसूली के लिए होर्डिंग्स लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि ऐसा कोई क़ानून नहीं है जो आपके होर्डिंग लगाने की कार्रवाई का समर्थन करता हो। इन होर्डिंग्स में लोगों को नागरिकता क़ानून के विरोध में हुई हिंसा के लिये जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे वसूली करने की बात लिखी गई है। होर्डिंग्स में लोगों की तसवीरें लगाई गई हैं और कहा गया है कि इन लोगों से 67 लाख रुपये की वसूली की जानी है।
सीएए: होर्डिंग्स पर कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा - कोई क़ानून आपका समर्थन नहीं करता
- उत्तर प्रदेश
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- 12 Mar, 2020
सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान की वसूली के लिए होर्डिंग्स लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त रुख अपनाया है।
