उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल क़ैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या के मामले से जुड़ा है।
गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की क़ैद
- उत्तर प्रदेश
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- 15 Dec, 2022
मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी अदालत ने 10 साल क़ैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्या है यह पूरा मामला?

इस मामले में अजय राय ने अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी। मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी अदालत ने 10 साल क़ैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ईडी ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को 10 दिन की हिरासत में ले लिया था।