सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार के लिए सर्कमस्टैंशियल यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा तब किया जा सकता है जब अधिकारी के ख़िलाफ़ कोई प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हो।