इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बधवार की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका इरफान नाम के शख्स की ओर से दायर की गई थी।
मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं: हाई कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 6 May, 2022
धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की है।

इरफान ने याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की बिसौली तहसील के एसडीएम ने बीते साल दिसंबर में धूरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में अजान के वक्त लाउड स्पीकर या माइक के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना कर दिया है और इस संबंध में आदेश भी जारी किया है।
इरफान ने अदालत से अपील की थी कि वह प्रशासन को मस्जिद में लाउड स्पीकर या माइक का इस्तेमाल करने का निर्देश दें।