इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बधवार की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका इरफान नाम के शख्स की ओर से दायर की गई थी।