सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लखीमपुर खीरी की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को कुछ अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले के गवाहों को सुरक्षा दे और उनके बयान दर्ज करे। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बीजेपी के तीन कार्यकर्ता और एक पत्रकार भी शामिल है।
लखीमपुर: गवाहों की पहचान करें, बयान दर्ज करें, उन्हें सुरक्षा दें- सुप्रीम कोर्ट
- उत्तर प्रदेश
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- 8 Nov, 2021
लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से जांच तेज़ करने के लिए कहा जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि गवाहों के बयान धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएं।
सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मंगलवार को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाख़िल की।