पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के चार साल बाद ही जेल से रिहाई तय हो गई है। उनको समाजवादी पार्टी के एक विधायक की हत्या जैसे जघन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने उनकी समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी दया याचिका को मंजूरी दे दी है।