पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के चार साल बाद ही जेल से रिहाई तय हो गई है। उनको समाजवादी पार्टी के एक विधायक की हत्या जैसे जघन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने उनकी समयपूर्व रिहाई का आदेश दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी दया याचिका को मंजूरी दे दी है।
आजीवन कारावास मिलने के 4 साल में ही पूर्व बीजेपी विधायक की रिहाई तय
- उत्तर प्रदेश
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- 21 Jul, 2024
4 नवंबर 2019 को प्रयागराज की एक अदालत ने तत्कालीन विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में उदय भान (55), उसके भाइयों सूरज भान और कपिल मुनि और उनके चाचा राम चंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

किस आधार पर समयपूर्व उनकी रिहाई का फ़ैसला दिया गया है, यह जानने से पहले यह जान लें कि आख़िर यह अपराध कितना जघन्य था। 1996 में सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एके-47 राइफलों से उनके वाहन पर गोलीबारी करके हत्या कर दी गई थी। इस हमले में जवाहर यादव के ड्राइवर गुलाब यादव समेत दो अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। पुलिस जांच में पाया गया कि हत्या राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी।