आजम खान के पुत्र और समाजवादी पार्टी के विधायक अबदुल्ला आजम की विधानसभा रद्द कर दी गई है। अबदुल्ला आजम को मंगलवार को पंद्रह साल पुराने एक मामले में उन्हें दो साल की सजा और 3000 हजार रुपये के सजा सुनाई गई थी,इसी मामले में आजम खान को भी दो साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन वह पहले दूसरे मामले में अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं और किसी भी सदन का हिस्सा नहीं हैं।
स्वार में उपचुनाव जल्द, अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म
- उत्तर प्रदेश
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- 29 Mar, 2025
जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधान दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाया कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। इसी प्रावधान के तहत ही अबदुल्ला आजम को अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है।
