लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मिश्रा को जमानत कैसे मिली। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस के द्वारा मिश्रा पर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए और उसकी जांच को भी खारिज कर दिया।
अदालत ने किस आधार पर दी आशीष मिश्रा को जमानत?
- उत्तर प्रदेश
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- 11 Feb, 2022
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में थार एसयूवी मैं बैठे तीन लोगों की हत्या पर आंखें बंद नहीं कर सकती। जानिए, और क्या कहा अदालत ने?

अजय मिश्रा टेनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग को किसानों से लेकर विपक्षी दलों ने जोर-शोर से उठाया था। ऐसे में आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मांग को फिर से उठाया है।
पुलिस के आरोपों पर सवाल
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को आशीष मिश्रा के द्वारा प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने के पुलिस के आरोप पर सवाल खड़े किए। अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच के दौरान किसी भी मृतक या घायल शख्स के शरीर पर बंदूक की गोलियों के निशान नहीं मिले हैं।