तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के तौर-तरीक़ों पर उनकी पत्नी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सेंथिल बालाजी की पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा है, 'पीएमएलए ईडी को गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता है, इसकी उपस्थिति ही हिरासत प्रक्रिया को बाधित करती है।' इसके साथ ही उन्होंने कई और नियमों का हवाला देकर नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है।
ईडी ने गिरफ्तारी के लिए CRPF का इस्तेमाल कैसे किया: मंत्री की पत्नी
- तमिलनाडु
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- 26 Jun, 2023
क्या ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने में नियमों का उल्लंघन किया है? जानिए, बालाजी की पत्नी ने हाई कोर्ट के सामने क्या दलील रखी है।

ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में क़रीब हफ्ते भर पहले 18 घंटे की लंबी तलाशी और पूछताछ के बाद सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री से घंटों पूछताछ हुई। चेन्नई में बालाजी का सरकारी निवास, फोर्ट सेंट जॉर्ज में राज्य सचिवालय में उनका सरकारी कमरा और चेन्नई में उनके भाई अशोक के घर में भी ईडी के अधिकारी घुसे थे। तब इस तौर-तरीकों को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आलोचना की थी।