तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने के तौर-तरीक़ों पर उनकी पत्नी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सेंथिल बालाजी की पत्नी ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा है, 'पीएमएलए ईडी को गिरफ्तारी के लिए सीआरपीएफ की सहायता लेने का अधिकार नहीं देता है, इसकी उपस्थिति ही हिरासत प्रक्रिया को बाधित करती है।' इसके साथ ही उन्होंने कई और नियमों का हवाला देकर नियमों का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है।