कर्नाटक में मंत्री और कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव के सावरकर पर बयान से बवाल मचा है और उनके बयान पर मानहानि के मुक़दमे की चेतावनी के बीच अब राहुल गांधी को ऐसे ही एक मामले में तलब किया गया है। जानिए, क्या मामला है।
कथित मानहानि के मामले में एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? जानिए, अब एक वीडियो को रीट्वीट करने पर क्यों कहा कि ग़लती हो गई।
क्या अब कर्नाटक में भी मानहानि के मामले में राहुल गांधी मुश्किल में फँसेंगे? जानिए, राहुल गांधी के साथ ही सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को भी किस मामले में आरोपी बनाया गया है।
चुनाव आयोग ने पिछले महीने ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए, पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘धनुष और तीर' आवंटित कर दिया था।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फैसला किया जाना है, वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) में सूचीबद्ध है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की इस धारा में कुछ विशिष्ट अपराधों को ही शामिल किया गया जिसके तहत किसी सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है।
क्या अवमानना मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करेगी सरकार? क्या विश्व स्तर पर बदनामी के बाद छवि सुधारने की कोशिश कर रही मोदी सरकार? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास की रिपोर्ट।
क्या सरकार जल्द ही अवमानना को आपराधिक मामलों की श्रेणी से बाहर कर देगी और अवमानना अब अपराध नहीं माना जाएगा? इसकी संभावना इसलिए है कि सरकार की ओर से गठित एक समिति ने इसकी सिफ़ारिश की है।