बीजेपी के ख़िलाफ़ लगातार आक्रामक बोलने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा मिलने के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई। इसके साथ ही राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपील दायर करने का समय मिल गया। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में राउत को यह कारावास की सजा सुनाई। मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाया।