बीजेपी के ख़िलाफ़ लगातार आक्रामक बोलने वाले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा मिलने के कुछ घंटे बाद ही जमानत मिल गई। इसके साथ ही राउत की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपील दायर करने का समय मिल गया। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में राउत को यह कारावास की सजा सुनाई। मझगांव की मजिस्ट्रेट अदालत ने राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाया।
मानहानि केस में राउत को 15 दिन की जेल के कुछ घंटे बाद मिली जमानत
- महाराष्ट्र
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- 26 Sep, 2024
बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने शिकायत की थी कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार, पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं।

मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में कहा था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि अदालत ने राउत को 15 दिन की कैद के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।