उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके बाद ही शहरी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बताना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने का आदेश दिया गया है।
आरक्षण व्यवस्था के बाद ही होंगे यूपी में निकाय चुनाव: योगी आदित्यनाथ
- उत्तर प्रदेश
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- 27 Dec, 2022
इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जरूरी हुआ तो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।