इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया और ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरव लवानिया की बेंच ने सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाएं।
बिना आरक्षण के होंगे निकाय चुनाव; विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर
- उत्तर प्रदेश
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- 27 Dec, 2022
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है।

कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।