इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया और ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया। यह फैसला जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरव लवानिया की बेंच ने सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराए जाएं।