मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर इसी साल 10 अप्रैल को भड़के सांप्रदायिक दंगों के आधा दर्जन पीड़ित परिवारों को ‘न्याय’ मिल गया है। क्लेम ट्रिब्यूनल ने घर जलाने और लूटपाट करने वाले 50 दंगाइयों से 6 पीड़ित परिवारों को 7.37 लाख रुपयों की क्षतिपूर्ति करने का फैसला सुनाया है। राहत पाने वाले परिवारों में चार हिन्दू और दो मुस्लिम समुदाय के हैं।
खरगोन दंगा: पीड़ितों को मिला न्याय, दंगाइयों से वसूले जायेंगे 7.37 लाख
- मध्य प्रदेश
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- 15 Oct, 2022

रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़के दंगों के बाद शिवराज सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया था। राहत पाने वाले परिवारों में चार हिन्दू और दो मुस्लिम समुदाय के हैं।
क्लेम भरने में विलंब करने पर ब्याज देने का निर्णय भी दिया गया है।
गौरतलब है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़के दंगों के बाद शिवराज सरकार ने क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया था। क्लेम ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को दिये फैसले में कहा है, आरोपी पक्ष को 15 दिनों में क्लेम की राशि जमा करनी होगी। इस अवधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा।