गुजरात में 25 साल की बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात की अनुमति मांगने के मामले में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शनिवार का दिन छुट्टी का होता है इसके बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की विशेष खंडपीठ ने इस मामले पर जल्दी सुनवाई की है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला की गर्भपात वाली याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 अगस्त को सुनवाई हुई। इस केस में जस्टिस नागरत्ना ने गुजरात हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के केस में जब एक-एक दिन अहम होता है तो सुनवाई की तारीख क्यों टाली गई?
28 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को लगाई फटकार
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- 19 Aug, 2023
गुजरात में 25 साल की बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात की अनुमति मांगने के मामले में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
