उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर दिया है।