गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती। चीफ जस्टिस आर एम छाया की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूछा कि अदालत को बताया जाए कि आपराधिक क़ानूनों में यह कहां लिखा है कि किसी अपराध की जांच के दौरान पुलिस बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला सकती है।