गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती। चीफ जस्टिस आर एम छाया की अध्यक्षता वाली बेंच ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूछा कि अदालत को बताया जाए कि आपराधिक क़ानूनों में यह कहां लिखा है कि किसी अपराध की जांच के दौरान पुलिस बिना किसी आदेश के किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला सकती है।
बुलडोजर: पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती- गुवाहाटी हाई कोर्ट
- असम
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- 19 Nov, 2022
चीफ जस्टिस ने पुलिस अधीक्षक के वकील से कहा कि आप किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकते हैं लेकिन पुलिस अधीक्षक को यह ताकत किसने दी कि वह किसी के घर पर बुलडोजर चला दे। अदालत किस मामले में सुनवाई कर रही थी।

अदालत इस मामले में नौगांव जिले में 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में सुनवाई कर रही थी। इन 5 लोगों पर बटाद्रवा पुलिस थाने में आगजनी का आरोप था।
अदालत ने पुलिस अधीक्षक के वकील से कहा कि आप किसी व्यक्ति पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चला सकते हैं लेकिन पुलिस अधीक्षक को यह ताकत किसने दी कि वह किसी के घर पर बुलडोजर चला दे।